Korbavani.com। जिले में प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। औषधि विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में अनियमितताएं पाए जाने पर तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन के निर्देश और सहायक औषधि नियंत्रक के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षकों की टीम ने हरदी बाजार, पाली, बालको, गोढ़ी, भैंसमा, ढेलवाडीह, सोहागपुर और छुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों के मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दवाओं के क्रय-विक्रय अभिलेखों में गड़बड़ी मिलने पर कई दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर हरदी बाजार स्थित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर्स, पाली स्थित जीके मेडिकल स्टोर्स और सोहागपुर स्थित गर्वित मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबन अवधि में इन दुकानों से दवाओं की खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। औषधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि नशीले पदार्थों के रूप में दुरुपयोग होने वाली दवाओं की बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। अन्य मेडिकल स्टोर्स के जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त कार्रवाई जारी रहेगी– जिले में अवैध दवा बिक्री पर नियंत्रण के लिए औषधि एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चरणबद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान कोसाबाड़ी, मड़वारानी और ढेलवाडीह क्षेत्रों से दवा के नमूने लेकर परीक्षण हेतु राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।




