सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक, भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन का फैसला..
Korbavani.com । दशहरा पर्व और विभिन्न धार्मिक आयोजनों के दौरान शहर में उमड़ने वाली भीड़ तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक कोरबा शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री लागू रहेगी।जारी आदेश में बताया गया है कि दशहरा पर्व के अवसर पर रावण दहन सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के कारण बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने और देर रात तक नागरिकों की आवाजाही की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए लोक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।आदेश के मुताबिक, 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक भारी वाहनों का कोरबा शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ मोटरयान नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लागू की गई है।जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। त्योहार के दौरान शहर में भीड़भाड़ कम करने, आवागमन को व्यवस्थित रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।




