निलंबन अवधि में तहसील अजगरबहार रहेगा मुख्यालय…
Korbavani.com– शासकीय कार्यों में लापरवाही और निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने पटवारी मिथलेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वर्मा दर्री तहसील के भैरोताल पटवारी हल्का नंबर 40 में पदस्थ थे। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील अजगरबहार निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटवारी मिथलेश वर्मा को कार्यालयीन पत्र के माध्यम से 1 अक्टूबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसमें भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार दैनिक डायरी का संधारण नहीं करने, कृषकों के एग्रीस्टैक पंजीयन और बकेट क्लेम डिजिटल कॉप मोबाइल ऐप में प्रविष्टि का कार्य शुरू नहीं करने, नक्शा बंटाकन एवं अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरण लंबित रखने तथा खरीफ वर्ष 2025-26 की मैनुअल गिरदावरी से जुड़े कार्य पीवी के माध्यम से नहीं करने जैसी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था, पटवारी ने 5 अक्टूबर को भू-अभिलेख शाखा में अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन प्रशासन ने उसे संतोषजनक नहीं पाया। इसके अलावा 13 अक्टूबर 2026 से लगातार शासकीय कर्तव्यों से अनुपस्थित रहने की जानकारी भी सामने आई। इससे चक्रवात अर्नब के कारण हुई फसल क्षति के आकलन और धान खरीदी से पहले किसानों की समस्याओं के निराकरण से जुड़े कार्य प्रभावित हुए। प्रशासन ने इन कृत्यों को शासकीय सेवा में व्यवधान और पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) एवं नियम 3(क), (ख), (ग) के उल्लंघन के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन आदेश जारी किया गया है।




