Korbavani.com। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत कार्रवाई करते हुए नवीन कश्यप (31 वर्ष), निवासी शांति नगर बलगी, थाना बांकीमोंगरा, जिला कोरबा को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।आदेश के अनुसार संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर कोरबा जिले सहित बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर जाना होगा। आदेश प्रभावी रहने तक बिना वैधानिक पूर्व अनुमति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।प्रशासन ने निर्देश दिया है कि आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाए। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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