Korbavani.com- जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण नीति के तहत अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति एकल शिक्षकीय और शिक्षकविहीन विद्यालयों में की गई थी। लेकिन कुछ शिक्षकों ने नवीन संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका दाखिल कर दी।न्यायालय ने शिक्षकों को सुनवाई के लिए जिला स्तरीय समिति के समक्ष उपस्थित होने और समिति को एक सप्ताह में निर्णय देने के निर्देश दिए थे। सुनवाई उपरांत शिक्षकों के अभ्यावेदन निरस्त कर दिए गए और उन्हें तत्काल नवीन पदस्थ संस्था में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया।निर्धारित समय सीमा तक आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित शिक्षकों को छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की नियम 3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबित शिक्षकों की सूची:– अजय कुमार कश्यप – प्रा.शा. कारीछापर, पाली प्रा.शा. तनेरा, पोड़ी उपरोड़ा। मंसूर अहमद सिद्दकी – प्रा.शा. अमराईपारा, पाली प्रा.शा. कुदरीकला, पोड़ी उपरोड़ा। पुष्पा कुमारी कंवर – प्रा.शा. चर्रापारा, पोड़ी उपरोड़ा प्रा.शा. कुदरी, पोड़ी उपरोड़ा। मंजू घृत – प्रा.शा. मानसनगर, कोरबा प्रा.शा. भुकभुकीपारा, पोड़ी उपरोड़ा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आगे भी अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहेगी।




