Korbavani.com- कोरबा जिले में गरीबों के आवास के लिए मिलने वाली राशि में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), रायपुर ने 16 अप्रैल को रूमगरा निवासी कियोस्क संचालक गौरव शुक्ला (47) को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर बीपीएल वर्ग के प्रधानमंत्री आवास योजना (पूर्व में इंदिरा आवास) के हितग्राहियों की रकम गबन करने का गंभीर आरोप है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने कम जागरूक ग्रामीणों को निशाना बनाते हुए उनके खातों में आने वाली योजना की राशि को अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया। इस तरह उसने कुल 79 लाख रुपए का गबन किया।
पुरानी राशि को 2017 में किया हड़पने का खेल– EOW के अनुसार, वर्ष 2010-11 में इंदिरा आवास योजना के तहत आवंटित राशि अलग-अलग किश्तों में कोरबा जिले के ग्रामीणों के खातों में आई थी। आरोपी ने वर्ष 2017 में सुनियोजित तरीके से इन खातों को निशाना बनाते हुए रकम अपने खाते में स्थानांतरित कर ली। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर यह धोखाधड़ी की गई।
डॉर्मेंट खातों को सक्रिय कर किया फर्जीवाड़ा– जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी बैंक ऑफ इंडिया, शाखा कोरबा में कियोस्क संचालक के रूप में कार्यरत था। उसने निष्क्रिय (डॉर्मेंट) खातों को सक्रिय कराने के लिए बैंक कर्मचारियों की स्टाफ आईडी का दुरुपयोग किया। इसके बाद हितग्राहियों के आधार नंबरों की जगह अपने और अपने परिजनों के आधार नंबर लिंक कर दिए। AEPS (आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कर रकम सीधे अपने खातों में ट्रांसफर करता रहा।
सॉफ्टवेयर की खामियों का उठाया फायदा– आरोपी ने Finacle बैंकिंग सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों का भी लाभ उठाया। उस समय सिस्टम में आधार लिंकिंग का सख्त सत्यापन और ऑटो लॉगआउट जैसी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी। लंबे समय तक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के रूप में काम करने के अनुभव का इस्तेमाल कर उसने इस गड़बड़ी को अंजाम दिया।
10 यूजर आईडी से 620 एंट्री, जांच जारी– EOW की विवेचना में सामने आया है कि आधार सीडिंग के लिए 10 अलग-अलग स्टाफ यूजर आईडी का उपयोग किया गया। कुल 620 प्रविष्टियां दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश बिना भौतिक सत्यापन के थीं। कुछ एंट्री Finacle सिस्टम और कियोस्क ऑपरेटर आईडी से भी की गई हैं। मामले में आगे और खुलासों की संभावना जताई जा रही है।
न्यायालय ने 21 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा– गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोरबा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 21 अप्रैल तक EOW की रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 421, 409, 120(बी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।यह मामला न केवल सिस्टम की खामियों को उजागर करता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी का फायदा उठाकर किए जा रहे आर्थिक अपराधों की गंभीरता भी सामने लाता है।





