Korbavani.com। होली पर्व के अवसर पर कोरबा जिला में 4 मार्च 2026, बुधवार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशों के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।जारी आदेश के अनुसार रंगोत्सव के दिन जिले की सभी देशी, विदेशी, प्रीमियम एवं कंपोजिट मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त एफ.एल.-3, एफ.एल.-3(क) बार तथा अहाते भी बंद रखे जाएंगे। उक्त अवधि में मदिरा के किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय एवं संव्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 3 मार्च को निर्धारित समय के बाद सभी दुकानों को सीलबंद कराया जाए तथा क्षेत्र में सघन गश्त कर अवैध मदिरा विक्रय पर निगरानी रखी जाए। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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