Korbavani.com। जिले के पाली अनुविभाग अंतर्गत ग्राम पंचायत पटपरा की शासकीय उचित मूल्य दुकान में सामने आए खाद्यान्न गबन और गंभीर अनियमितताओं के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पाली के निर्देश पर जहां एक ओर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है, वहीं दूसरी ओर दुकान संचालित करने वाली संस्था का अनुबंध निरस्त कर उसकी सुरक्षा राशि भी राजसात कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत पटपरा की उचित मूल्य दुकान का संचालन महिला जागृति स्व सहायता समूह भोड़कछार द्वारा किया जा रहा था। लगातार शिकायतों के बाद 30 मार्च 2026 को किए गए आकस्मिक निरीक्षण और भौतिक सत्यापन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई। जांच में पाया गया कि जनवरी 2026 के वितरण रजिस्टर में 562 राशनकार्ड धारियों के हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट दर्ज थे, लेकिन वास्तविकता में केवल लगभग 140 से 150 हितग्राहियों को ही राशन वितरित किया गया। 400 से अधिक हितग्राहियों को राशन दिए बिना ही रिकॉर्ड में फर्जी वितरण दर्शाया गया। इतना ही नहीं, मार्च 2026 के आवंटन में से 154 क्विंटल चावल का वितरण नहीं किया गया और भौतिक जांच के दौरान 50 किलो चावल स्टॉक में कम पाया गया। जांच दल को स्टॉक से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे गबन और वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई।कारण बताओ नोटिस के जवाब में संस्था द्वारा जनवरी माह में राशन वितरण नहीं करने की बात स्वीकार की गई। इस पूरे प्रकरण को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं का उल्लंघन मानते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।मामले में संस्था की अध्यक्ष कांति बाई, सचिव अनिता और विक्रेता रविन्द्र कुमार को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध थाना पाली में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही महिला जागृति स्व सहायता समूह भोड़कछार का अनुबंध और अधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है तथा जमा की गई पूरी सुरक्षा राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली गई है।ग्रामीणों को राशन वितरण में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आगामी आदेश तक उक्त उचित मूल्य दुकान का संचालन अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत पटपरा को सौंप दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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