Korbavani.com- रिसदी रोड स्थित श्वेता हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद हुए बवाल के बीच जिला प्रशासन ने जांच में मिली अनियमितताओं को आधार बनाकर अस्पताल पर कार्रवाई की है। 24 जून को अधिकृत निरीक्षण दल द्वारा अस्पताल की जांच की गई थी, जिसमें नर्सिंग होम एक्ट के कई प्रावधानों के उल्लंघन सामने आए।प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन 27 जून को प्राप्त जवाब असंतोषजनक पाया गया। इसके बाद हॉस्पिटल पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 1 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक के लिए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सेवा संचालन की अनुमति नहीं होगी। आदेश कलेक्टर सह पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। वहीं मृतका के परिजन और शिकायतकर्ता इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह महज खानापूर्ति है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। साथ ही पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग भी दोहराई है।
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