Korbavani.com। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने राजस्व निरीक्षक मंडल दीपका, तहसील दीपका में पदस्थ राजस्व निरीक्षक नीलकांत यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अवकाश आवेदन अस्वीकृत होने के बावजूद 21 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक बिना सक्षम अनुमति के ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और इसी अवधि में बिना अनुमति विदेश यात्रा करने के मामले में की गई है। मामले में नीलकांत यादव को 11 अगस्त 2026 को कार्यालयीन पत्र के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उनके कृत्य को पदीय कर्तव्यों के प्रति प्रमाद एवं अनुशासनहीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं नियम 7 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत नीलकांत यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला कोरबा निर्धारित किया गया है। वहीं, उनके विरुद्ध नियम 14 के तहत विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। जांच छह माह के भीतर पूरी कर स्पष्ट अभिमत के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा राजस्व निरीक्षक मंडल दीपका का प्रभार किसी अन्य राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी को सौंपकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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