Uncategorized

सजग कोरबा- कोरबा पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही, दो दिन में कुल 28 वाहनों पर की गई कार्यवाही..

कोरबा पुलिस के द्वारा इस वर्ष आज तक कुल 1384 लोगों के विरुद्ध 185 एम वी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है, 98,09,400/- रुपए समन शुल्क किया गया वसूल…

Korbavani.com – पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर बढ़ते यातायात दुर्घटनाओं को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान एवं नेहा वर्मा के पर्यवेक्षण में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी थाना/चौकी को विशेष अभियान चलाकर ज़िले के मुख्य मार्ग, चौक चौराहों पर पेट्रोलिंग किया जा रहा है और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही की जा रही है। इस अभियान के तहत आज दिनांक तक ज़िले में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही करते हुए कुल 1384 लोगों के विरुद्ध 185 एम वी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। ज्ञात हो कि वर्ष 2022 में पूरे साल का आँकड़ा 529 था और वर्ष 2023 में मात्र 265। अतः इस वर्ष मात्र 8 माह में ही पिछले वर्षों की तुलना में क्रमशः 161% और 422% वृद्धि की गई है।शराब पीकर वाहन चलाने वालो को न्यायलय प्रस्तुत कर प्रत्येक प्रकरण में 10000 सम्मन शुल्क जमा कराया गया है। जिससे अभी तक 98,09,400/- रुपए शुल्क जमा कराया गया है। शेष में कार्यवाही लंबित है।कोरबा पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा पेट्रोलिंग किया गया, पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य चौक चौराहा एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर पेट्रोलिंग किया गया गलत तरीके से वाहन चलाने वाले एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से पूरे कोरबा जिले के सभी थाना क्षेत्र में कार्यवाही किया गया, लगातार हो रहे एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए यह विशेष अभियान को चलाया गया, अभियान के तहत दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, पिकअप ट्रक एवं ट्रेलर को चेक किया गया और उन्हें शराब पीकर वाहन न चलाएं और ना ही अपने करीबियों को नशे की हालत में वाहन चलाने दे उनको समझाया गया एवं हिदायत भी दिया गया। पुलिस टीम के द्वारा आगे भी अवैध कारोबार एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पूर्णतः लगाम लगाने के लिए संगठित अपराधों के खिलाफ लगातार आगे भी कार्यवाही की जावेगी ।

Kush Sharma

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button