Korbavani.com। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए ओमप्रकाश बंजारे (पिता विक्रम बंजारे), निवासी ग्राम सेन्दरी, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के प्रतिवेदन, प्रस्तुत दस्तावेजों, संबंधित व्यक्ति के जवाब तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों के परीक्षण के बाद की गई। जांच के दौरान ओमप्रकाश बंजारे ने स्वयं स्वीकार किया कि उसके विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रतिबंधात्मक प्रकरण लंबित हैं और वह अभी तक दोषमुक्त नहीं हुआ है। उसने प्रदेशभर में सामाजिक गतिविधियों के नाम पर धरना-प्रदर्शनों में शामिल होने की बात भी मानी, लेकिन अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रशासनिक मूल्यांकन में यह भी सामने आया कि पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ है। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण क्षेत्र में भय और असुरक्षा का वातावरण बन रहा था, जिससे आम नागरिक प्रभावित हो रहे थे।इन परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत कार्रवाई करते हुए ओमप्रकाश बंजारे को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला सक्ती सहित जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़ और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आदेश के अनुसार संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर इन जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा और आगामी एक वर्ष तक इन क्षेत्रों में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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