Korbavani.com- जिले में एक ही संचालक संस्था द्वारा 02 से अधिक उचित मूल्य दुकानों का संचालन मूल आवंटित/संलग्नीकरण के तहत किया जा रहा है। जिसके अनुसार 18 संचालक संस्था द्वारा कुल 77 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार 01 संचालक संस्था द्वारा अधिकतम 02 उचित मूल्य दुकान संचालन किया जाना है। एक ही संचालक संस्था द्वारा 02 से अधिक दुकान संचालित किए जाने पर उक्त दुकानों के लिए नवीन संचालक संस्था/समूह को आबंटित किए जाने हेतु कलेक्टर द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा अंतर्गत विकासखंड कोरबा के ग्राम पचांयत मदनपुर, मुदुनारा, रजगामार, कुदुरमाल, सतरेंगा, लेमरू, सोनगुढा, धनगांव, बेन्दरकोना, बेला, चुईया एवं पंडरीपानी, विकासखंड-करतला के ग्राम पंचायत पहाडगांव, अनुविभाग कटघोरा अंतर्गत – ग्राम पंचायत ढ़पढ़प एवं अनुविभाग- पोडीउपरोडा अंतर्गत ग्राम पंचायत नगोई बछेरा एवं परला हेतु नवीन संस्था को आंबटित कर आबंटन आदेश जारी किया गया है। इस प्रकार जिले में कुल 16 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु नवीन संस्था को आबंटित किया गया हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा अंतर्गत विकासखंड कोरबा के ग्राम पंचायत चिर्रा, डोकरमना, बड़गांव, अरसेना, चचिया, देवपहरी, अजगरबहार, गढ़उपरोडा, सिमकेंदा, मसान, लबेद एवं चाकामार, विकासखंड -करतला के ग्राम पंचायत रीवांपार, अनुविभाग कटघोरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बतारी, रंजना एवं अरदा, अनुविभाग पाली अंतर्गत ग्राम पचांयत जेमरा, अनुविभाग पोडीउपरोडा अंतर्गत ग्राम पचांयत अमझर, चन्द्रौटी, भांवर, चोटिया (लमना) एवं ग्राम पंचायत साखो में नवीन संस्था को उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार जिले मे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल 22 ग्राम पंचायतों में संचालित उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। उक्त ग्राम पंचायतों में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु इच्छुक महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत, वन समिति, लेम्पस, सहकारी समिति जिनका पंजीयन फर्म्स एवं सोसायटी बिलासपुर एवं सहकारी संस्थाएं में पंजीकृत सस्थाएं जिनका पंजीयन 02 माह पूर्व का होने पर संबंधित अनुविभागीय कार्यालय में आवेदन सह दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय द्वारा दुकान आबंटन की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
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